राष्ट्रपति का अधिकार: अनुच्छेद 52 से 60 तक की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 60 तक भारत के राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान करता है। इनमें से कुछ प्रमुख शक्तियाँ हैं: * राष्ट्रपति प्रमुख नागरिक होता है और वह सरकार का मुखिया माना जाता है। * वह संघीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और उसका नियुक्ति और रद्दीकरण कर सकता है। *

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